शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई, क्या है दोनों की मांग
कथित शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट आज आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

कथित शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट आज आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह याचिकाएं कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। ये याचिकाएं वर्ष 2024 में दायर की गई थीं। याचिकाएं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
केजरीवाल के मुताबिक, विशेष अदालत ने घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। चूंकि, कथित अपराध के समय वह लोक सेवक थे इसलिए उन्होंने याचिका में कहा कि यह मंजूरी आवश्यक थी।
पूर्व उप-मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की आपत्तियां उठाई। निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के अनुरोध के अलावा केजरीवाल ने मामले में सभी कार्यवाही रद्द करने का भी अनुरोध किया था।
होर्डिंग मामले की 8 मई को सुनवाई
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत होर्डिंग मामले में 8 मई को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कोर्ट के रिकॉर्ड से दस्तावेज पुलिस को देने के लिए दिल्ली पुलिस से अर्जी दाखिल करने को कहा है। यह मामला द्वारका इलाके में साल 2019 में लगाई गई बड़ी-बड़ी होर्डिंग से जुड़ा है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद निकिता शर्मा पर होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।