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दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगे CNG ऑटोरिक्शा, इस तारीख से नहीं चलेंगे पेट्रोल-डीजल वाले दोपहिया वाहन

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति की दिल्ली सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है

Sneha Baluni नई दिल्ली। पीटीआईTue, 8 April 2025 07:00 AM
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दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगे CNG ऑटोरिक्शा, इस तारीख से नहीं चलेंगे पेट्रोल-डीजल वाले दोपहिया वाहन

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति की दिल्ली सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट के लिए पुनः जारी किया जाएगा।

नीति के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जिनका नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किया जाता है। नीति की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी जिससे वे बैटरी से चल सकें।

ड्राफ्ट नीति की एक सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है। नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतर-राज्यीय सेवा के लिए बीएस चार बसें खरीदेंगे। साथ ही, निजी कार मालिकों को इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी, जब उनके पास पहले से दो गाड़ियां हों। यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी।

ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व वाले सभी कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने और 31 दिसंबर, 2027 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बेड़े का लक्ष्य हासिल करने का भी प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट मंजूरी के दौरान ड्राफ्ट नीति में बदलाव हो सकते हैं, खासकर दोपहिया वाहनों से संबंधित सिफारिश में।