सख्ती पर एजेंसी ने कूड़ा उठाने से मना किया
गुरुग्राम नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने में सख्ती के कारण एक निजी एजेंसी ने सेवा देने से इंकार कर दिया है। निगम अब अन्य एजेंसी को काम सौंपने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, सफाई व्यवस्था में कमी के...

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने को बरती जा रही सख्ती से एक निजी एजेंसी ने कूड़ा उठाने के लिए इंकार कर दिया है। एजेंसी ने निगम को इसका पत्र लिख दिया है। अब निगम द्वारा दूसरी एजेंसी को काम देने की योजना बना ली है। बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर में कूड़ा उठाने के लिए निजी एजेंसी को जगह-जगह ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़े करने का काम चारों जोन में दिया हुआ है। एजेंसी को करीब 200 से ज्यादा जगहों पर यह ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करके वहां दो-दो कर्मचारियों को लगाना था। एक अप्रैल से शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने निगम में लगी सभी मशीनरियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड़ करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए निगम अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली की एक-एक जानकारी मांगी जा रही है और उसे पोर्टल पर अपलोड़ किया जा रहा है। निगम की तरफ से अब जो सख्ती बरती जा रही है, इससे एजेंसी अपनी मशीनरी पूरी नहीं कर पा रही है। इसक कारण एजेंसी ने अब जोन-एक और दो से कूड़ा उठाने से इंकार कर दिया है। एजेंसी ने इसको लेकर निगम को पत्र लिख दिया है। अब निगम द्वारा जोन-एक और दो में अन्य एजेंसी को यह काम देने की तैयारी की जा रही है।
सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर एजेंसी पर लगाया 18 हजार का जुर्माना
नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार ने गुरुवार को जोन-4 क्षेत्र का दौरा किया और सफाई व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित एजेंसी सुखमा एंड संस पर 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। गुरुवार को संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार वरिष्ठ सफाई निरीक्षक देवेन्द्र कुमार के साथ जोन-4 क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण कर रहे थे। जब वे जोन-4 के बी क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर कई जगह कूड़ा पड़ा हुआ मिला। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी एवं संसाधन भी मौके पर नहीं पाए गए। एजेंसी को जारी किए गए जुर्माना नोटिस के अनुसार निरीक्षण के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि क्षेत्र में एजेंसी द्वारा कई दिनों से सफाई कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र के सेक्टर-75ए, दरबारीपुर से खेडक़ी दौला रोड सहित अलग-अलग 9 स्थानों पर कूड़ा पाया गया, जिसके चलते एजेंसी पर प्रति स्थान दो हजार रुपये के हिसाब से 18000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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