सोना तस्करी में रान्या राव ने कस्टम जांच पर उठाए सवाल
बेंगलुरु की कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने सोने की तस्करी के मामले में उच्च न्यायालय में डीआरआई की तलाशी और जब्ती की वैधता को चुनौती दी है। उनके वकील ने कहा कि कस्टम अधिनियम के सेक्शन 102 का उल्लंघन...

बेंगलुरु, एजेंसी सोने की तस्करी के मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने उच्च न्यायालय में डीआरआई द्वारा की गई तलाशह व जब्ती की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
जस्टिस एस.विश्वजीत शेट्टी की अदालत में अभिनेत्री की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे.चौउता ने कहा कि मामले में तलाशी के दौरान कस्टम अधिनियम के सेक्शन 102 का उल्लंघन किया गया जो यह आदेश देता है कि तलाशी लिए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष ले जाने का अधिकार है। इस प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में यह पूरी जब्ती ही अवैध है।
वकील ने कई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में भी रान्या के परिवार को औपचारिक रूप से कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई। अधिकारियों ने केवल उनके पति को एक फोन कर इसके बारे में बताया गया।
जस्टिस शेट्टी ने वकील से पूछा कि क्या रान्या ने अपने सहमति नोटिस पर अपने हस्ताक्षर पर विवाद किया था जिस पर उनके वकील ने नकारात्मक जवाब दिया। अदालत ने अभिनेत्री व सह आरोपी तरुण कोंडुरू राजू की जमानत याचिका स्थगित कर दी।
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