शाहरुख की कंपनी की कर्मचारी के परिवार को मुआवजे का फैसला सही
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की कर्मचारी चारू खंडाल के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा है। चारू की 2017 में 'हिट एंड रन' मामले में मौत हो गई थी।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के 'प्रोडक्शन हाउस' की एक कर्मचारी के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्ण मुआवजा मिलना मुश्किल होता है लेकिन उचित मुआवजा मिलना नियम होना चाहिए। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी एवं न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने नौ मई को कहा कि उसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में पारित आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिली और उसने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी का जीवन जाने पर धन उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता लेकिन जहां धन से नुकसान की भरपाई हो सके, वहां मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए।
शाहरुख खान के ‘प्रोडक्शन हाउस की कर्मचारी एक 'हिट एंड रन' मामले में घायल हो गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने शाहरुख के 'प्रोडक्शन हाउस'- 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' की एनिमेटर चारू खंडाल के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा। खान की फिल्म 'रा.वन' के लिए वीएफएक्स का काम करने वाली खंडाल की 2017 में मौत हो गई थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।