लालू यादव पर आरोप तय करने के लिए हैं पर्याप्त साक्ष्य : सीबीआई
सीबीआई ने राउज एवेन्यू अदालत में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोपों पर दलीलें पेश की। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरियों के बदले सस्ते दामों पर जमीन...

राउज एवेन्यू अदालत में सोमवार को सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरोपों पर अपनी दलीलें पेश कीं। मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिजन और पूर्व सरकारी कर्मचारी आरोपी हैं। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने बताया कि लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरियां दिलाने के बदले अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीन के टुकड़े बेहद सस्ते दामों पर लिए थे। उन्होंने बताया कि लालू और अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।
आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र में दर्ज अपराधों के लिए आरोप तय किए जा सकते हैं। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई आज के लिए तय की है। याचिका हाईकोर्ट ने की थी खारिज बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यादव को यह स्वतंत्रता है कि वह ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें दें। अदालत ने यह भी कहा कि कार्यवाही को रोकने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।
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