पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं कर सकी पुलिस, अदालत ने किया मुक्त
कड़कड़डूमा अदालत ने एक व्यक्ति को चोरी के माल की खरीद-फरोख्त के आरोप से मुक्त कर दिया है। पुलिस पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके चलते आरोपी शादाब को राहत मिली। 2023 में सचिन सिंह द्वारा चोरी...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने एक व्यक्ति को चोरी के माल की खरीद-फरोख्त करने के आरोप से मुक्त कर दिया है। अदालत में आरोपी शादाब के खिलाफ पुलिस पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं कर सकी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। बता दें कि आनंद विहार पुलिस ने चोरी करने और चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त करने जैसे आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यह मामला वर्ष 2023 का है। पीड़ित सचिन सिंह ने कड़कड़डूमा गांव से स्कूटी चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आनंद विहार थाने के जांच अधिकारी ने स्कूटी चोरी करने के मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
अदालत में उसके खिलाफ चोरी, चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया गया। आरोपी के वकील ने अदालत में बताया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है। क्योंकि आरोपी को अभी चोरी करने के दो या दो से अधिक मामलों में दोषी नहीं माना गया है। दलील के आधार पर आरोपी को आरोप से मुक्त कर दिया गया।
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