Court Awards 8 2 Lakh Compensation for 2016 Road Accident Injury सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश, Delhi Hindi News - Hindustan
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सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

नई दिल्ली में अदालत ने 2016 में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित अखलाक अली को तेज रफ्तार बाइकों ने टक्कर मारी थी, जिससे उसे गंभीर...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 15 June 2025 07:42 PM
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सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अदालत ने वर्ष 2016 में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि भले ही कोई भी धनराशि हादसे के मानसिक और शारीरिक दर्द को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह पीड़ित को कुछ हद तक राहत पहुंचा सकती है। यह मामला अखलाक अली नामक व्यक्ति द्वारा दायर मुआवजा याचिका से जुड़ा था। उसे 8 अप्रैल 2016 को पीछे से दो बाइकों ने टक्कर मार दी थी। ये बाइकें तेज रफ्तार में और लापरवाही से चलाई जा रही थीं और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थीं।

हादसे में अली को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मोटर वाहन दावा अधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा की अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़ित के बयान में कोई विरोधाभास नहीं मिला। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसे बाएं हाथ में छह प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई है। अली ने अपने बयान में कहा था कि लगभग दस बाइक रेस लगा रही थीं। इनमें से दो बाइकों ने आपस में टकराकर उसे पीछे से टक्कर मार दी। अदालत ने माना कि हादसे के सीसीटीवी फुटेज न मिलने का दोष पीड़ित पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की थी।

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