चंदौलिया के खिलाफ अदालत तीन को फैसला सुनाएगी
नई दिल्ली, राउज एवेन्यू अदालत ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला 2020 में दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ से जुड़ा...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत तीन मई को आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी। यह मामला वर्ष 2020 में दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ से जुड़ा है। तत्कालीन उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इसमें चंदौलिया पर एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी करने से रोकने और उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने आरोपी के वकील और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान अदालत में मामले से संबंधित एक वीडियो सीडी भी चलाई गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने जांच अधिकारी को फेसबुक और इंस्टाग्राम से संबंधित जांच की स्थिति रिपोर्ट स्पष्ट करने को कहा था। मामले में कथित आरोपी भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता को जमानत दे दी थी।
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