Asaduddin Owaisi say Waqf Amendment Act protest switch off lights 'आप सभी बंद कर दें अपने घरों की लाइटें', नए वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी का हल्लाबोल, India Hindi News - Hindustan
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'आप सभी बंद कर दें अपने घरों की लाइटें', नए वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी का हल्लाबोल

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 नई याचिकाओं पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह और याचिकाएं नहीं जोड़ सकता क्योंकि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 29 April 2025 05:03 PM
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'आप सभी बंद कर दें अपने घरों की लाइटें', नए वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी का हल्लाबोल

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से नए वक्फ कानून के विरोध में 30 अप्रैल को लाइट बंद की जाएगी। बुधवार को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइट बंद करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, 'मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों/दुकानों की लाइट बंद करके इस विरोध में हिस्सा लें, ताकि हम पीएम मोदी को यह संदेश दे सकें कि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।'

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असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान ऐसे समय दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 नई याचिकाओं पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह और याचिकाएं नहीं जोड़ सकता क्योंकि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से आग्रह किया कि मौजूदा याचिकाओं के साथ उनकी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाए। इसके बाद पीठ ने कहा, ‘हम अब याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ये बढ़ती रहेंगी और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा।’

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा

न्यायालय ने सोमवार को भी इसी प्रकार का आदेश पारित करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर सैकड़ों याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता। पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के वकील से उन लंबित 5 मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करने को कहा था, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पांच मई को सुनवाई होगी। पीठ ने 17 अप्रैल को अपने समक्ष कुल याचिकाओं में से केवल पांच पर सुनवाई करने का फैसला किया था।