बाल्यान सहित अन्य आरोपियों की पांच जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
- 27 मई को खारिज कर दी थी बाल्यान की दूसरी जमानत याचिका , बाल्यान और अन्य पर मकोका की धारा तीन और चार

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को मकोका मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान समेत अन्य आरोपियों की पांच जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत पांच जुलाई से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि मामले के आरोपी विकास गहलोत के खिलाफ जांच जारी रखी जाए। बाल्यान समेत अन्य आरोपियों को अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। ---- दूसरी बार खारिज कर दी थी जमानत याचिका अदालत ने मामले में 27 मई को बाल्यान की ओर से दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने बाल्यान के अलावा आरोपी साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा तीन और चार के तहत संज्ञान लिया था।
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