शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में एसएमसी की भंग
एसएमसी का चुनाव नौ मई को दो पालियों में होगा, परिणाम 10 को आएंगे

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी के सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में मौजूदा स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने यह बड़ा निर्णय लिया है। स्कूल प्रमुख और शिक्षक संयोजक की सहायता से स्कूल-स्तरीय एसएमसी चुनाव समिति संबंधित स्कूल में चुनाव कराएगी। इसके बाद एक नई एसएमसी का पुनर्गठन किया जाएगा। निदेशालय ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के तहत एसएमसी के पुनर्गठन के लिए चुनाव कराने के लिए सभी मौजूदा स्कूल प्रबंधन समितियों को भंग करने के निर्देश दिए हैं। एसएमसी का चुनाव नौ मई को सुबह की पाली/सामान्य शिफ्ट के लिए आठ से 11 बजे तक और शाम की पाली के लिए दोपहर एक से शाम चार बजे तक आयोजित किया जाएगा। मतगणना और परिणामों की घोषणा 10 मई को होगी।
निदेशालय ने दिए निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने सभी उप शिक्षा निदेशक (जिला) को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिले के लिए तत्काल प्रभाव से तीन सदस्यीय स्थायी कोर ग्रुप (पीसीजी) का गठन करेंगे। साथ ही, उपयुक्तता के आधार पर एसएमसी के नामित सदस्यों (सामाजिक कार्यकर्ताओं) की नियुक्ति/हटाने के संबंध में डीडीई (जिला) की सहायता करेंगे। वहीं, स्कूल की बेहतरी के लिए निशुल्क सेवा देने के इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ता भी नामांकन कर सकते हैं। 16 सदस्य एसएमसी में वह अभिभावक भाग ले सकते हैं कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसमें उन्हें छात्र की कक्षा, अनुभाग और रोल नंबर देना होगा। इसके अलावा पांच अन्य अभिभावकों के हस्ताक्षर, जो उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। अंतिम परिणाम विद्यालय स्तरीय एसएमसी चुनाव समिति द्वारा घोषित किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं का कम से कम 50 फीसदी प्रतिनिधित्व व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कम से कम एक प्रतिनिधित्व हो।
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