अदालत से::::::उबर के यूट्यूब विज्ञापन मामले में आरसीबी की याचिका खारिज
138 शब्द नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग

138 शब्द नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की याचिका खारिज कर दी। याचिका में सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रेविस हेड को लेकर उबर मोटो के कथित अपमानजनक यूट्यूब विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर विज्ञापन में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। पीठ ने आरसीबी द्वारा अंतरिम आवेदन पर आदेश सुनाया है। रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस याचिका में दावा किया गया कि उबर मोटो के यूट्यूब विज्ञापन बैडीज इन बेंगलुरु फीट टैविस हेड ने इसके ट्रेडमार्क का अपमान किया है।
पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरसीबी को राहत देने से इनकार कर दिया है।
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