अदालत ::: कम्प्यूटर बाबा पांच साल पुराने मामले में सभी आरोपों से बरी
शब्द : 148 ------------------- इंदौर (मध्यप्रदेश), एजेंसी इंदौर की जिला अदालत ने धार्मिक नेता

शब्द : 148 ------------------- इंदौर (मध्यप्रदेश), एजेंसी इंदौर की जिला अदालत ने धार्मिक नेता कम्प्यूटर बाबा को वर्ष 2020 के दौरान एक ग्राम पंचायत सचिव के साथ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि करीब पांच साल पहले दर्ज मामले में कम्प्यूटर बाबा पर लगाए गए ये आरोप पूर्णतया अप्रमाणित पाए गए हैं। कम्प्यूटर बाबा पर यह मामला इंदौर में एक ग्राम पंचायत के सचिव की रिपोर्ट पर 12 नवंबर 2020 को दर्ज किया गया था जिसमें उन पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग, अभद्रता व मारपीट के आरोप लगाए गए थे।
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत में गवाही के दौरान ग्राम पंचायत सचिव पुलिस को दिए अपने मूल बयान से पलट गया जिसके बाद कम्प्यूटर बाबा को आरोप मुक्त कर दिया गया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।