Investigation Report Submitted to Supreme Court Against MP Minister Vijay Shah for Offensive Remarks on Colonel Sofia Quraishi आपरेशन सिंदूर: कर्नल कुरैशी के खिलाफ भाजपा नेता के बयान पर एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, Delhi Hindi News - Hindustan
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आपरेशन सिंदूर: कर्नल कुरैशी के खिलाफ भाजपा नेता के बयान पर एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली में, भाजपा नेता विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले की जांच के लिए एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। अदालत ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 27 May 2025 08:16 PM
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आपरेशन सिंदूर: कर्नल कुरैशी के खिलाफ भाजपा नेता के बयान पर एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता ‘आपरेशन सिंदूर से जुड़ी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कथिततौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री व भाजपा नेता विजय शाह के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शीर्ष अदालत ने 19 मई को भाजपा नेता शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। एसआईटी ने मंगलवार को सील बंद लिफाफे में जांच की स्थिति को लेकर अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है।

एसआईटी ने वायरल वीडियो के सत्यापन कराने के साथ ही, इसके विभिन्न पहलुओं को खंगाला है। शीर्ष अदालत में, बुधवार को इस रिपोर्ट पर विचार करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 19 मई को आरोपी व मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी। पीठ ने कर्नल कुरैशी के लिए की गई टिप्पणियों को ‘गंदी, घटिया, अशिष्ट और शर्मनाक बताते हुए भाजपा नेता विजय शाह की माफी को निष्ठाहीन और कार्यवाही से बचने के तरीका बताते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने शाह की मांफी को ठुकराते हुए, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था। साथ ही, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भाजपा नेता के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ भाजपा नेता शाह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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