केरल : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
केरल की एक अदालत ने 2022 में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में 49 वर्षीय व्यक्ति को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी के तहत 43 साल की कठोर सजा...

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2022 में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के जुर्म में दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता आरोपी की रिश्तेदार थी। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि पट्टांबी त्वरित विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला जज संजू टी. ने पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यक्ति को 43 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एसपीपी ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया कि 49 वर्षीय व्यक्ति को पहले 43 साल सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी और फिर पॉक्सो अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के तहत उसकी उम्रकैद की सजा शुरू होगी।
अदालत ने आरोपी पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का निर्देश दिया। अभियोजक ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
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