जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी को 5 साल की सजा
मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी इशाक खान को पांच साल की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इशाक खान 2019 में 82,000 रुपये के जाली भारतीय नोटों की बरामदगी से...

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एनआईए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोषी इशाक खान 2019 में 500 रुपये के मूल्यवर्ग में 82,000 रुपये के जाली भारतीय नोट (एफआईसीएन) की बरामदगी से संबंधित मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक था। इसमें कहा गया कि जाली नोट का एक आरोपी जसीम उर्फ वसीम को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बयान में कहा गया कि जसीम से पूछताछ के बाद पुलिस ने कर्नाटक के राधाकृष्ण अडप्पा को गिरफ्तार किया।
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