एनडीटीवी के मामले में ईडी की याचिका खारिज
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नई दिल्ली, एजेंसी। सु्प्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के एनडीटीवी से जुड़े फैसले को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। बंबई हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में एनडीटीवी की ओर से दाखिल 'कंपाउंडिंग' आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया था। ‘कंपाउंडिंग का मतलब फेमा के तहत किसी नियम/विनियम/ अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्र आदि के प्रावधानों के उल्लंघन को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करना और उसके निवारण के लिए अनुरोध करना है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।
बंबई उच्च न्यायालय ने 2018 के अपने आदेश में ईडी की ओर से ‘कंपाउंडिंग' कार्यवाही पर उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था। ईडी ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधाओं का लाभ उठाने के दौरान विदेशी मुद्रा नियमों का कथित उल्लंघन करने के लिए एनडीटीवी को नवंबर 2015 में ‘कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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