कर्नल सोफिया के डीपफेक वीडियो प्रसारित होने संबंधी जनहित याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप था कि कर्नल सोफिया कुरैशी की डीपफेक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ऐसे मामलों पर...

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी की एआई से बनाई गई डीपफेक वीडियो प्रसारित की जा रही हैं। जनहित याचिका में ऐसे ऑनलाइन कंटेंट से निपटने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार करने को लेकर कोर्ट की निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की इस बात से सहमति जताई कि यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन साथ ही कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ऐसे ही मुद्दों पर गौर कर रही है।
पीठ ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट पिछले कुछ साल से इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अगर हम इस याचिका पर विचार करेंगे तो हाईकोर्ट लंबित मामले की सुनवाई बंद कर देगा और उसकी वर्षों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उचित होगा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट जाएं। गोस्वामी ने कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने वाली टीम का हिस्सा रहीं कुरैशी के डीपफेक वीडियो प्रसारित किए जाने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कर्नल कुरैशी के कई फर्जी वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि ये साइबर अपराधी इतनी तेजी से काम करते हैं कि याचिकाकर्ता के अदालत कक्ष से बाहर जाने से पहले ही नया वीडियो आ जाएगा। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा कि वह याचिकाकर्ता से बात करे और इस मुद्दे पर उसके सुझाव सुने।
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