नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास
- मृतक की मां को 16.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश नई

- मृतक की मां को 16.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने वर्ष 2016 में 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने कहा कि माता-पिता के समान स्थिति में होने के चलते उस व्यक्ति ने अपनी भ्रष्ट संतुष्टि के लिए विश्वास का गलत फायदा उठाया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर यौन हमले का दोषी ठहराया था।
विशेष लोक अभियोजक आशीष काजल ने तर्क दिया कि दोषी नाबालिग पीड़िता का स्कूल में अभिभावक होने के साथ-साथ एक महान शिक्षण पेशे से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि दोषी राजीव ने स्कूल शिक्षक होने के बावजूद स्कूल में पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया। इस कृत्य के कारण नाबालिग गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। ------ मृतक की मां को मिलेगा मुआवजा अदालत में कहा कि पीड़िता को जो आघात पहुंचा वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव था, जिसे भरने में कई साल लग सकते हैं। अपराध के कुछ वर्ष बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। यह देखते हुए अदालत ने उसकी मां को 16.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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