निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शनः टीएमसी नेताओं को अदालत ने दी जमानत, अगली सुनवाई 21 को तय
राउज एवेन्यू अदालत ने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में टीएमसी के 10 नेताओं को जमानत दे दी। अदालत ने सभी नेताओं को दस-दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने पिछले वर्ष निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन के मामले में डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले समेत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 नेताओं को मंगलवार को जमानत दे दी। टीएमसी के नौ नेता मंगलवार को अदालत के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए जबिक विवेक गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने सभी नेताओं को दस-दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना ही दाखिल किया गया था।
मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 मई का दिन तय किया है। ------- 21 अप्रैल को जारी किया था समन अदालत ने 21 अप्रैल को डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष सहित टीएमसी के दस नेताओं को समन जारी किया था। यह समन दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र और शिकायत के आधार पर जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आठ अप्रैल 2024 को टीएमसी नेता निर्वाचन आयोग के मुख्य द्वार के सामने एकत्रित हुए। वहां पर धारा 144 लागू होने के बावजूद नेताओं ने बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू किया। चेतावनी के बावजूद प्रदर्शन जारी रखने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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