डीवीवीएनएल से पीड़ित को दिलाएं 3.32 लाख
Agra News - जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को तीन लाख 32 हजार रुपये का चेक उपभोक्ता को सौंपने का आदेश दिया। उपभोक्ता ने विद्युत कनेक्शन के लिए राशि जमा की थी, लेकिन कंपनी ने...

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा जमा धनराशि तीन लाख 32 हजार रुपये का चेक उपभोक्ता को सौंपा। राजीव कुमार चौहान निवासी सूर्य नगर ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के विरुद्ध मामला आयोग में प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उनके द्वारा मैसर्स श्री शून्यों जी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/फर्म किरावली आगरा पर स्थापित की गई थी। इसके लिए दक्षिणांचल से विद्युत कनेक्शन लिया। दो लाख 79 हजार 438 रुपये जमा किए थे। फैक्ट्री/कंपनी के संचालन में दिक्कत आने पर फैक्ट्री के समस्त हक अधिकार एवं विक्रय पत्र बाग फरजाना निवासियों के नाम कर उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एवं दक्षिणांचल को दी।
वादी के नाम दर्ज विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर सिक्योरिटी आदि वापस करने का आग्रह किया। विपक्षी ने न तो विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया और न ही नया विद्युत कनेक्शन संपत्ति क्रेता के नाम निर्गत किया। विपक्षी ने वादी पर 87 हजार रुपये का बकाया एवं पीडीसी के नाम पर पांच सौ रुपये कार्यालय में जमा कराने को दबाव डालना शुरू कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी के विरुद्ध आदेश पारित कर उसे वादी द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी, मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय कें रूप में तीन लाख 32 हजार 196 रुपये आयोग में जमा कराने के आदेश दिए थे।
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