गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कैद
Agra News - कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी देशराज को अदालत ने दोषी पाया है और उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को भी दो वर्ष की कारावास की सजा दी गई। वादी ने छह जुलाई...

कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी देशराज निवासी ग्राम नगला ताल बिल्हेनी बमरौली कटारा को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज ज्योत्सना सिंह ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। वहीं बलवा, मारपीट में आरोपित कालीचरन, रामसेवक, बॉबी और मनोज को दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास से दंडित किया। आरोपियों पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय पाठक और अदभुत पाठक ने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। वादी लटूरी सिंह ने थाना बमरौली कटारा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि छह जुलाई 2023 की शाम वह अपने परिजनों के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे।
उसी दौरान आरोपित देशराज आदि वहां आकर वादी के घर के सामने चकरोड को काटने लगे। विरोध पर आरोपियों ने वादी पर कुल्हाड़ी, फावड़े, लाठी, डंडों से हमला बोल दिया। वादी पक्ष के बचाने वालों के साथ भी मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। आरोपित ने वादी के भाई चरन सिंह के सिर में कुल्हाड़ी से प्रहार कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने इस मामले में आरोपित बलवीर और संजय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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