थानाध्यक्ष अछनेरा को नहीं है विधिक प्रावधानों का ज्ञान: कोर्ट
Agra News - हत्या के मामले में थानाध्यक्ष अछनेरा को अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने गवाह डॉक्टर दीपाली पाठक को पेश करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने अनुपालन नहीं...

हत्या, आपराधिक षड़यंत्र आदि के मुकदमे में कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करना थानाध्यक्ष अछनेरा को भारी पड़ गया। अपर जिला जज महेश चंद्र वर्मा ने थानाध्यक्ष अछनेरा को तलब कर स्पष्टीकरण के आदेश दिए। अदालत ने गवाह डॉक्टर दीपाली पाठक को भी तीन मई को पेश कराने के थानाध्यक्ष को आदेश दिए। अदालत में हत्या का मुकदमा थाना अछनेरा का आरोपी मुकेश, दिनेश उर्फ धन्नी एवं राकेश के विरुद्ध लंबित है। उक्त मामले में डॉक्टर दीपाली पाठक गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रही हैं। अदालत ने उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर अदालत में हाजिर कराने के थानाध्यक्ष अछनेरा को आदेश दिए थे। थानाध्यक्ष ने गवाह पर आदेश की तामील न करा आख्या प्रस्तुत की कि पुलिसकर्मी की ड्यूटी गैर जनपद में लगने के कारण गवाह पर तामील नहीं कराई जा सकी। अदालत ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध नोटिस जारी कर कहा कि अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। नोटिस में कथन किया कि लगता है दण्ड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्राविधानों का थानाध्यक्ष को ज्ञान नहीं है। अदालत द्वारा जारी अधिपत्रों की तामील सक्षम अधिकारी/एसआई स्तर के अधिकारी द्वारा ही कराई जानी चाहिए। यदि उन्हें ज्ञान है तो उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है, जो उनकी लापरवाही तथा कर्तव्यहीनता का धोतक हैं। जो 15 न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होने के साथ अंतर्गत धारा 23/29 पुलिस अधिनियम के तहत भी दंडनीय अपराध है। थानाध्यक्ष का कृत्य जानबूझ कर न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने वाला है। क्यों न उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।