Indian Navy Personnel Death Insurance Company to Pay 60 Lakh to Family नेवीकर्मी की हादसे में मौत पर बीमा कंपनी देगी 60 लाख, Agra Hindi News - Hindustan
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नेवीकर्मी की हादसे में मौत पर बीमा कंपनी देगी 60 लाख

Agra News - इंडियन नेवी के कर्मी प्रवेंद्र कुमार की दुर्घटना में मौत के बाद उनके परिजनों को 60 लाख रुपये की बीमा धनराशि मिलेगी। स्थाई लोक अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक के माता-पिता को 6% ब्याज...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराWed, 26 March 2025 07:25 PM
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नेवीकर्मी की हादसे में मौत पर बीमा कंपनी देगी 60 लाख

इंडियन नेवी कर्मी की हादसे में मौत पर बीमा कंपनी उसके परिजनों को धनराशि अदा करेगी। स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल एवं सदस्यगण हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने मृतक के माता-पिता को दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से छह प्रतिशत ब्याज सहित 60 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता नेपाल सिंह एवं उनकी पत्नी प्रेमवती निवासी मुबारकपुर ककुआ ने स्थाई लोक अदालत में याचिका प्रस्तुत कर कहा कि उनका पुत्र प्रवेंद्र कुमार इंडियन नेवी में कार्यरत था। उसकी पोस्टिंग विशाखापटनम में थी। प्रवेंद्र कुमार की आईएनएस जगस्वा अंडमान निकोबार में 25 सितंबर 2019 से ड्यूटी लगी थी। ऑपरेशन मिशन पर जाने के दौरान छह फरवरी 2020 को बंक बेड से शिप के फर्श पर गिरने से प्रवेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें हवाई जहाज के माध्यम से चिकित्सा के लिए एम्स पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की इंडियन नेवी द्वारा भी जांच की गई थी। मृतक डिफेंस पर्सनल एक्सीडेंट के लिए मास्टर पॉलिसी के तहत बीमित था। बीमा कंपनी के समक्ष सभी औपचारिकताएं पूरी कर क्लेम प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना मृत्यु न मान स्वाभिक मृत्यु बता क्लेम खारिज कर दिया।

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