Life Imprisonment for Pradeep Kumar in SC ST Act Rape Case दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद, Agra Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsLife Imprisonment for Pradeep Kumar in SC ST Act Rape Case

दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद

Agra News - विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने प्रदीप कुमार को दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के मामले में दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पीड़िता ने 23 सितंबर 2016 को घर में...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराFri, 2 May 2025 08:56 PM
share Share
Follow Us on
दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद

घर में घुसकर दुष्कर्म करने एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी प्रदीप कुमार निवासी बरहन को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने वादिया, उसके पति, सास, ससुर, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, डॉक्टर समेत नौ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना बरहन में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 23 सितंबर 2016 को वह अपने घर में कमरे में सो रही थी। घर में उस समय कोई नहीं था। पति खेत पर गए थे और सास-ससुर दवा लेने एटा गए थे।

उसी दौरान आरोपी प्रदीप घर में घुस आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी कमरे की कुंडी बाहर से लगाकर भाग गया। शाम को पति एवं सास-ससुर के आने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 24 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा छह अक्तूबर 16 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।