Honor Killing Case Three Convicted for Murder of Dalit Youth Sentenced to Life Imprisonment हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपए जुर्माना, Ambedkar-nagar Hindi News - Hindustan
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हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपए जुर्माना

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में दलित युवक अखिलेश कुमार की हत्या के मामले में तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह हत्या 4 जून 2018 को हुई थी। दोषियों को दलित...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरFri, 2 May 2025 10:37 PM
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हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपए जुर्माना

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। आनरकिलिंग के चलते दलित युवक की हत्या करने के चर्चित मामले में तीनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने आजीवन कारावास की सजा एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला छह वर्ष पूर्व बसखारी थाना क्षेत्र का है। कटयां गंजन निवासी दलित अखिलेश कुमार की हत्या आनरकिलिंग के चलते चार जून 2018 की रात कर दिया गया था। युवक को घटना की रात घर से बुलाने के बाद उसका गला कसकर मार डाला गया और साक्ष्य को छिपाने के लिए अखिलेश कुमार का शव रामसरन के खेत में फेंक दिया गया।

विवेचक ने टांडा कोतवाली क्षेत्र की गौरा गूजर निवासनी विनीता मौर्य पत्नी पंकज मौर्य, पंकज मौर्य पुत्र भगवान दास मौर्य एवं सम्मनपुर थाना क्षेत्र के जैनापुर निवासी रवि मौर्य पुत्र राम उजागिर मौर्य के विरुद्ध दलित की हत्या करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के बचाव तर्क देकर निर्दोष बताया। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत विशेष न्यायाधीश ने हत्या के अपराध में दोषी विनीता मौर्य, पंकज मौर्य एवं रवि मौर्य को आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। दलित उत्पीड़न के अपराध में भी तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने अर्थदंड न जमा करने पर प्रत्येक को क्रमश: तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास के साथ सभी सजाएं साथ-साथ चलाए जाने का आदेश दिया।

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