भवनों के बेसमेंट का अब कर सकेंगे व्यावसायिक प्रयोग
Azamgarh News - आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने भवनों के बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों और शौचालय निर्माण की अनुमति दी है। अब भवन स्वामियों को राहत मिली है, जो पहले केवल वाहन पार्किंग के लिए ही अनुमति थी। नए नियमों के...

आजमगढ़, संवाददाता। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बने भवनों के बेसमेंट का लोग अब व्यावसायिक प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बेसमेंट में शौचालय का निर्माण और कार्यालय के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। शासन के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है।
अभी तक आजमगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) क्षेत्र में व्यावसायिक भवन बनाने लोगों को बेसमेंट में सिर्फ वाहनों की पार्किंग की ही अनुमति थी। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने, कार्यालय का उपयोग करने और शौचालय बनाने की इजाजत नहीं थी। अगर बेसमेंट में वाहनों की पार्किंग के अलावा अन्य कोई गतिविधियां पायी जाती थीं, तो एडीए संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई करता था। इसके चलते शहरी क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों के स्वामी परेशान रहते थे। नगर क्षेत्र में दो दर्जन ऐसे व्यावसायिक भवन हैं, जिनके बेसमेंट में कोई न कोई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं। किसी ने बेसमेंट में दुकानें खोलवा दीं तो कोई कोचिंग सेंटर, पैथालॉजी सेंटर, अस्पताल और कार्यालय चला रहा है। एडीए ने ऐसे भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ दिन पूर्व नगर में सर्वे भी कराया था। शिकायत सही मिलने पर एडीए कार्रवाई की तैयारियों में लगा था। जिससे इन भवनों के स्वामी परेशान थे। इसीलिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्थित भवन स्वामियों को राहत देने का काम किया है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश भेजा है।
बेसमेंट में बना सकेंगे शौचालय
बेसमेंट में शौचालय बनाने की अनुमति दिए जाने के बाद लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी तक तय मानक के अनुसार बेसमेंट में शौचालय बनाने की अनुमति न होने से लोगों को अतिरिक्त निर्माण कराना पड़ता था। बेसमेंट में अधिकतम चार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में शौचालय बनाया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक मेकेनिकल वेंटिलेशन का प्रावधान करना होगा। इसके साथ गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करनी होगी।
बेसमेंट में कार्यालय की भी अनुमति
आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक बेसमेंट में कार्यालय उपयोग की भी अनुमति दी गई है। यह तभी होगा जब विस्तारित बेसमेंट यानी पार्किंग या खाली बेसमेंट रखने का प्रावधान किया जाता है। भवन के बाहर इसे विस्तारित करने की सुविधा दी जाएगी। यह बेसमेंट की छत, भूतल के लेवल में होगी। स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेंडर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे। ऐसी सुविधाएं होने पर संबंधित बेसमेंट के कुछ भाग में व्यवसायिक और कार्यालय के उपयोग की सुविधा दी गई है।
कोट -
प्राधिकरण क्षेत्र में भवनों के बेसमेंट में अभी तक सिर्फ वाहनों की पार्किंग की ही अनुमति थी। प्रमुख सचिव आवास ने शासनादेश जारी कर भवन स्वामियों को राहत दी है। भवन स्वामी बेसमेंट में मानक के अनुसार शौचालय का निर्माण करा सकते हैं। वहीं कुछ भाग का व्यावसायिक प्रयोग कर सकते हैं।
आजाद भगत सिंह, प्रभारी सचिव, एडीए
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