लूट के आरोपी को सात साल की सजा
Badaun News - न्यायालय ने 2016 में बरेली जिले के कनगांव में हुई लूट के मामले में आरोपी दुर्गेश को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना...

न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने नौ साल पहले हुई लूट के मामले में ने आरोपी को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर कोर्ट ने 25 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा के मुताबिक वर्ष 2016 में बरेली जिले के थाना आंवला के गांव कनगांव निवासी दुर्गेश के खिलाफ थाना वजीरगंज पर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना एसआई गजराम सिंह ने की। विवेचक ने विवेचना की कार्रवाई पूर्ण कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिसकी सशक्त पैरवी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी दुर्गेश को सात साल का सश्रम कारावास व 25 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।