दुकानों के ध्वस्त करने के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक
Badaun News - प्रयागराज हाईकोर्ट ने वजीरगंज के रामलीला मैदान में बनी 22 दुकानों को ध्वस्त करने के डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेय ने कोर्ट में अपील की थी,...

वजीरगंज के रामलीला मैदान में बनी 22 दुकानों को डीएम ने ध्वस्त करने के निर्देश को प्रयागराज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। विपक्षी को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी। वजीरगंज के रामलीला मैदान पर कुछ वर्ष पूर्व कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल वार्ष्णेंय ने यहां 22 दुकानों का निर्माण कराया था। आरोप है उन्होंने रकम लेकर दुकानों को दूसरों को बेच दिया। जानकारी होते ही प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेय ने नगर पंचायत के खिलाफ डीएम न्यायालय में अपील की।
तत्कालीन डीएम ने अपील खारिज करते हुए एसडीएम व ईओ को तत्काल दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। राजनीतिक सरपरस्ती के चलते किसी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की और मामले का ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेंय ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर डीएम के आदेश को चुनौती दी। पिछले महीने न्यायालय ने वादी राहुल वार्ष्णेंय को खुद ही दुकानें ध्वस्त करने के आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने फिर से सुनवाई करते हुए अपने ही आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी पक्ष को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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