आशीष अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई अब दो मई को
Banda News - बांदा में नौकरी देने का झांसा देकर तीन युवतियों का शारीरिक शोषण करने के मामले में जेल में बंद आशीष अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई दो मई को होगी। अन्य दो आरोपितों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी...

बांदा। नौकरी देने का झांसा और ब्लैकमेल कर तीन युवतियों के शारीरिक शोषण के बहुचर्चित मामले में जेल में बंद बाइक एजेंसी व्यापार से जुटे आशीष अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई मंगलवार को तय थी। आरोपी के अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र पर स्पेशल जज एससी-एसटी विकास श्रीवास्तव की अदालत से सुनवाई का दिन दो मई तय किया गया। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह और महेंद्र द्विवेदी ने दी। बता दें कि प्रकरण के दो आरोपितों डीएवी इंटर कॉलेज के आगे मस्जिद के बगल रहनेवाले गुटखा व्यापारी स्वतंत्र साहू और आरटीओ ऑफिस के पीछे पलहरी गांव निवासी पीडब्ल्यूडी ठेकेदार लोकेन्द्र सिंह चन्देल की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। कुल चार आरोपित प्रकरण में जेल में निरुद्ध हैं।
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