कोर्ट के आदेश पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा
Basti News - बस्ती में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। आरोप है कि पैसे के लेन-देन के विवाद में भोला प्रजापति ने सूरज कुमार को मारा और करंट लगाकर या जहर देकर उसकी मौत का कारण...

बस्ती, निज संवाददाता। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गैरइरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोप है कि पैसे के लेन-देन को लेकर युवक को मारापीटा गया। साथ ही करंट लगाकर या जहर भी उसे दिया गया। इससे उसकी मौत हो गई। कोतवाल राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी स्तर से की जा रही है। चननी सियारोबास निवासी दुर्गावती देवी पत्नी पतिराज ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 28 अक्तूबर 2024 की सुबह करीब छह बजे उनके 23 वर्षीय बेटे सूरज कुमार को गांव का भोला प्रजापति अपने साथ लेकर गया था।
काफी देर तक सूरज वापस नहीं आया तो उसे तलाशना शुरू किया। साथ ही भोला से संपर्क किया। काफी दबाव देकर पूछने पर भोला ने बताया कि सूरज को मिर्गी आ गई है और होश में नहीं है। इसके अलावा गोलमाल जवाब देता रहा। बाद में बेहोशी की अवस्था में बेटा सूरज मिला। कई जगह सूरज की दवा व दुआ कराई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। उसकी मौत के बाद भी हम लोग यह मान रहे थे कि सूरज की मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। दुर्गावती का आरोप है कि बाद में पता चला कि कुछ रुपये के लेनदेन की बात को लेकर भोला ने सूरज को काफी पीटा था। उसे करंट लगाकर या जहर दे दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने चननी सियारोबास निवासी दुर्गावती देवी की तहरीर पर उसी गांव के रहने वाले भोला प्रजापति के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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