कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
Basti News - बस्ती में एसीजेएम तृतीय राजबाबू की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। विद्यावती ने आरोप लगाया कि रामसूरत ने उसकी संपत्ति को छुपाकर पहले ही बेचा और फिर उससे पैसे लेकर बैनामा...

बस्ती। एसीजेएम तृतीय राजबाबू की अदालत ने बैनामा को छुपाकर इसी संपत्ति का दोबारा बैनामा लिखने वाले के विरुद्ध धोखाधड़ी जालसाजी के मामले में मुकदमा पंजीकृत करके निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष सोनहा को दिया है। सोनहा थानाक्षेत्र के धवाय गांव निवासी विद्यावती ने धुव्रचंद चौधरी एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि गांव के रामसूरत अब गोंडा जिले के खोड़ारे थानाक्षेत्र अगयाजाता ग्रांट गांव में रहने लगे हैं। वह ग्राम धवाय में स्थिति अपनी संपत्ति को बेचने के लिए विद्यावती से पांच लाख तीस हजार लिया और बैनामा भी कर दिया। जब विद्यावती बैनामासुदा जमीन पर कब्जा करने गईं तो पता चला की 28 नवंबर 2000 को इसी संपत्ति को रामसूरत ने जगदीश नाम के व्यक्ति को पहले ही बेच दिया है। इस तथ्य को छुपाकर कूटरचित दस्तावेज लिखकर महिला के साथ धोखाधड़ी की। 25 अक्टूबर 2024 को सुबह नौ बजे जब विद्यावती रुपये वापस मांगने गई तो उसके साथ अभद्रता कर उसे भगा दिए। पीड़िता के अधिवक्ता को सुनने के बाद अदालत ने माना कि विक्रेता ने पूर्व में विक्रेता भूमि का दोबारा बैनामा करके धोखाधड़ी कूटरचना का अपराध किया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।