उपभोक्ता आयोग के जज ने ट्रैक्टर एजेंट को भेजा जेल
Basti News - - खरीदे गए ट्रैक्टर में कमियां थीं, जिसे ठीक नहीं किया गया - खरीदे गए ट्रैक्टर में कमियां थीं, जिसे ठीक नहीं किया गया

बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा की पीठ ने डिक्री का अनुपालन नहीं करने पर ट्रैक्टर एजेंट को सात दिन के लिए जेल भेज दिया है। कलवारी थाना क्षेत्र के ईजरगढ़ गांव निवासी कौशल कुमार सिंह ने मोहित कुमार मिश्रा एडवोकेट के जरिए उपभोक्ता अदालत में परिवाद दाखिल किया था। परिवादी के अनुसार जेलरोड स्थित आशा ऑटोमोबाइल के एजेंट रामचंद्र निवासी चिलवानिया थाना कलवारी ने कौशल सिंह से कहा था कि आशा ऑटोमोबाइल के प्रबंधक आलोक पांडेय व वर्कशॉप इंचार्ज प्रशांत सिंह है। पुराने ट्रैक्टर को अच्छी कीमत पर लेकर नया ट्रैक्टर देते हैं।
उनकी बात पर विश्वास करके कौशल सिंह ने 354756 रुपए कोटक महिंद्रा बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त किया। पुराने ट्रैक्टर का दाम मिला कर 554756 रुपये से महिंद्रा ट्रैक्टर 18 दिसंबर 2014 को खरीद कर ले गया था। ट्रैक्टर में अनेक कमियां पाई गई, जिसे ठीक नहीं किया गया। इस मामले में परिवाद दाखिल किया गया था। 31 अगस्त 2024 को न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने कौशल के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इसी आदेश का अनुपालन करने के लिए रामचंद्र को समन भेजा गया था। गिरफ्तारी वारंट पर पैकोलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को पीठ के समक्ष पेश किया। रामचंद्र न तो निर्णीत राशि जमा कर पाया न ही जमानत दे सका। पीठ ने सात दिन के लिए जेल भेज दिया है।
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