यूपी में राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत, अब आसानी से पा सकेंगे योजनाओं का लाभ; जानें डिटेल
लाभार्थीपरक योजना के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शी संचालन के लिए यूपी सरकार फैमिली आईडी योजना संचालित कर रही है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित लगभग 3.60 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवारों के 15.07 करोड़ सदस्यों के लिए उनकी राशन कार्ड संख्या को ही फैमिली आईडी माना गया है।

उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी दर्ज ब्योरे में अब ऑनलाइन बदलाव किया जा सकेगा। इसमें नए नाम जोड़े जा सकेंगे और मृत्यु या विवाह के कारण परिवार में पहले से दर्ज नाम हटाए जा सकेंगे। इससे राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और वह भी आसानी से फैमिली आईडी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे।
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गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए वेब पोर्टल https://familyid.up.gov.in/ के जरिए वह अपने परिवार के विवरण को संशोधित करा सकते हैं। पहले विवरण में संशोधन की व्यवस्था न थी। फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी धारक परिवार द्वारा पूर्व में दर्ज परिवार विवरण को फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से संशोधित करने के लिए आवेदन की व्यवस्था की गई है।
इसमें आनलाइन आवेदन के लिए परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप-जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से कराया जाएगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।
3.60 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवार योजना से लाभान्वित
गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए वेब पोर्टल https://familyid.up.gov.in/ के जरिए वह अपने परिवार के विवरण को संशोधित करा सकते हैं।