16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को दो-दो साल की कैद
Bulandsehar News - अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत ने बीबीनगर पुलिस द्वारा 16 साल पहले लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में शंकर और हरवीर को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड...

अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/(विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने बीबीनगर पुलिस द्वारा करीब 16 साल पहले लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2009 में थाना बीबीनगर में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा एक गैंग चार्ट तैयार किया था, जिसके अनुसार आरोपी शंकर पुत्र प्रीतम व हरवीर पुत्र रामचंद्र निवासीगण गांव बहिरा थाना अगौता ने एक सक्रिय गैंग बना रखा था। इस गिरोह का लीडर सतवीर था। इस गिरोह में आरोपी शंकर एवं हरवीर भी शामिल थे।
इस गिरोह द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत तार काटकर चोरी कर व जानलेवा हमला जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। गिरोह के भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने अथवा गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। 28 मई 2009 को गैंग चार्ट तैयार किया गया। इस गैंग चार्ट के आधार पर 10 अक्तूबर 2009 को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। न्यायालय के समक्ष चार गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/(विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी शंकर व हरवीर को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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