Justice Served Three Sentenced to Life Imprisonment in Kapil Murder Case कपिल हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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कपिल हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

Bulandsehar News - 2014 में अनूपशहर के गांव श्योरामपुर में कपिल की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों चमन, किशन और किरनपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने प्रत्येक पर 50,000 रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 27 May 2025 07:18 PM
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कपिल हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

वर्ष 2014 में अनूपशहर के गांव श्योरामपुर के कपिल हत्याकांड में न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई 2014 को थाना अनूपशहर के गांव श्योरामपुर निवासी श्यामवीर के पुत्र कपिल की हत्या कर शव धान के खेत में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चमन पुत्र महावीर, किशन पुत्र शिवचरन और किरनपाल पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम श्योरामपुर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया था।

31 जुलाई 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें 6 गवाह परिक्षित हुए। न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्त चमन, किशन व किरनपाल को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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