District Consumer Redressal Commission imposed fine of Rs 1 lakh on railways for charging Rs 10 extra on ticket टिकट पर 10 रुपये ज्यादा लिए, उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर ठोका 1 लाख का जुर्माना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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टिकट पर 10 रुपये ज्यादा लिए, उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर ठोका 1 लाख का जुर्माना

हाथरस जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने रेलवे पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेलवे विभाग ने हाथरस रोड स्टेशन के टिकट काउंटर पर अधिवक्ता से लिए दस रुपये की जगह बीस रुपया किराया वसूल लिया था।

Pawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, हाथरसWed, 26 March 2025 09:40 PM
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टिकट पर 10 रुपये ज्यादा लिए, उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर ठोका 1 लाख का जुर्माना

यूपी के हाथरस जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने रेलवे पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेलवे विभाग ने हाथरस रोड स्टेशन के टिकट काउंटर पर अधिवक्ता से लिए दस रुपये की जगह बीस रुपया किराया वसूल लिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष गिजरौली के रहने वाले अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर बरेली को बनाया गया।

अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने परिवाद में कहा था कि वह निजी कार्य से 2 मार्च 2024 को हाथरस जंक्शन गए थे। 3 मार्च 2024 की सुबह वापसी के लिए हाथरस रोड स्टेशन के काउंटर से हाथरस सिटी की एक टिकट मांगी। इसके लिए टिकट क्लर्क ने तीस रुपए मांगे। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब किराया दस रुपये हो गया है। इस पर टिकट क्लर्क का कहना था कि रेलवे टिकट काउंटर पर ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। यदि टिकट चाहिए तो 30 रुपये देने होंगे। मजबूरी में अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने तीस रुपये देकर टिकट प्राप्त किया। रेलगाड़ी में बैठने पर चर्चा के दौरान एक यात्री ने बताया कि उसके द्वारा यह टिकट मात्र दस रुपये का खरीदा गया है।

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इस पर जब अधिवक्ता ने अपनी टिकट देखी तो वह हाथरस रोड से मथुरा कैंट तक की थी। जबकि सर्कुलर जारी होने के बाद टिकट का मूल्य दस रुपये लिया जाना था। इस मामले में अधिवक्ता ने विधिक नोटिस भी भेजा था। इस मामले में अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार, सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय के समक्ष हुई। आयोग ने इस मामले में आदेश दिया है कि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर बरेली द्वारा महाप्रबंधक आदेश की एक माह की अवधि में आर्थिक क्षति, शारीरिक एवं मानसिक संताप के लिए एक लाख रुपये, अतिरिक्त किराए की धनराशि बीस रुपये अधिवक्ता को अदा करेंगे।

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