Court Sentences Convict to 1 Year 9 Months for Attempted Murder जानलेवा हमले के दोषी को 1 वर्ष 9 माह का कारावास, Firozabad Hindi News - Hindustan
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जानलेवा हमले के दोषी को 1 वर्ष 9 माह का कारावास

Firozabad News - न्यायालय ने जानलेवा हमले के दोषी अमन को 1 वर्ष 9 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने उसे 2023 में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, जब उसने पुलिस टीम पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादSat, 19 April 2025 01:55 AM
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जानलेवा हमले के दोषी को 1 वर्ष 9 माह का कारावास

न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के एक दोषी को 1 वर्ष 9 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला सिंघी पुलिस ने वर्ष 2023 में अभियुक्त अमन पुत्र जाहर सिंह निवासी दातोजी खुर्द थाना लाइनपार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ था। उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस टीम ने विवेचना के बाद न्यायालय में अमन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने की।

मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी तथा अधिवक्ताओं ने कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 नित्या पांडेय ने अमन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 1 वर्ष, 9 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 4 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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