Gang Rape Conviction Two Sentenced to 20 Years in Prison in Ghazipur गैंगरेप में दो को 20-20 साल की सजा, Ghazipur Hindi News - Hindustan
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गैंगरेप में दो को 20-20 साल की सजा

Ghazipur News - गाज़ीपुर में विशेष न्यायाधीश ने गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। एक आरोपी नाबालिग होने के...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाजीपुरThu, 29 May 2025 04:32 PM
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गैंगरेप में दो को 20-20 साल की सजा

गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को गैंगरेप के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं एक आरोपी के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार थाना करंडा के एक गांव की महिला ने थाने में तहरीर दी। बताया कि 25 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग पुत्री आलू बीनने खेत में गई थी। वहां से शाम को घर आई।

दूसरे दिन 26 फरवरी 2021 को शाम को घर के तख्त पर बैठकर रो रही थी। जब उससे रोने की वजह पूछा तो बताने लगी कि गांव के ही बिंद बस्ती के प्रमोद बिंद से दोस्ती थी। 25 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे वह और प्रमोद खेत में मिले थे। प्रमोद ने उसे बुलाया था और अरहर के खेत में उसके साथ गलत काम किया। वह खेत से बाहर आई तो उसके गांव के सुरेन्द्र और अशोक ने उसे घेर लिया तथा उसे जबरदस्ती खेत में ले जाकर दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। महिला की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी अशोक नाबालिग निकला जिसके बाद न्यायालय ने उसकी पत्रावली 19 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय को भेज दिया। वहीं दो आरोपी प्रमोद और सुरेंद्र के खिलाफ अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। गुरुवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाते हुए दोषियों को जेल भेज दिया।

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