Gorakhpur Traders Protest Against Property Tax Notices from Market Committee 1.65 करोड़ टैक्स के लिए मंडी समिति और व्यापारी आमने-सामने , Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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1.65 करोड़ टैक्स के लिए मंडी समिति और व्यापारी आमने-सामने

Gorakhpur News - नगर निगम के 231 बकाएदारों की सूची के बाद मंडी ने दिया नोटिस व्यापारियों का

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरTue, 13 May 2025 05:50 AM
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1.65 करोड़ टैक्स के लिए मंडी समिति और व्यापारी आमने-सामने

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता नगर निगम के संपत्ति कर को लेकर मंडी समिति और स्थानीय व्यापारी आमने-सामने आ गए हैं। व्यापारियों ने 1.65 करोड़ के टैक्स को लेकर मंडी समिति की तरफ से 231 दुकानदारों को भेजे गए नोटिस का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि आवंटन की शर्तों में संपत्ति कर देने का जिक्र नहीं है। वहीं, मंडी समिति के सचिव की दलील है कि नगर निगम ने 1.65 करोड़ के टैक्स बकाया को लेकर 231 दुकानदारों की सूची भेजी है। ऐसे में उन्हें नोटिस दिया गया है। नगर निगम ने मंडी समिति के सचिव को महेवा मंडी के 231 बकाएदारों की सूची भेजी है।

इनपर 10 हजार से लेकर सवा दो लाख रुपये तक का संपत्ति कर का बकाया है। इसके बाद मंडी समिति की तरफ से सभी दुकानदारों को नोटिस भेज कर निगम का संपत्तिकर जमा करने की बात कही गई है। नोटिस में कहा गया है कि बकाया जमा करना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। मंडी समिति का बकाया राशि को लेकर कोई लेना-देना नहीं है। मंडी समिति की तरफ से रमा ट्रेडिंग कंपनी को 2.18 लाख रुपये, श्याम गल्ला को 2.18 लाख के संपत्ति कर को लेकर नोटिस भेजा गया है। नोटिस पाने वाले विजय अग्रवाल का कहना है कि दुकान का आवंटन वर्ष 1993 में हुआ था। तब नगर निगम के संपत्तिकर को लेकर कोई शर्त नहीं थी। 30 साल से अधिक का वक्त गुजरने के बाद नोटिस का औचित्य समझ से परे है। दुकानदार मंडी समिति को किराया के साथ मंडी शुल्क और यूजर चार्ज भी देते हैं। मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है मामला चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया का कहना है कि पिछले साल नगर निगम ने मंडी के दुकानदारों को 1.84 लाख रुपये तक का नोटिस भेजा था। तब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद नगर आयुक्त ने नोटिस वापस लेने की बात कही थी। दोबारा मंडी की तरफ से संपत्ति कर को लेकर नोटिस का औचित्य नहीं है। जिस तरह नगर निगम अपने दुकानदारों से संपत्तिकर नहीं लेता है। वैसे ही मंडी के दुकानदारों को संपत्तिकर से छूट मिलनी चाहिए। नगर निगम की तरफ से 231 बकाएदारों को सूची मिली थी। उसी के क्रम में सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है। दुकानदारों की आपत्ति मिलती है, तो प्रकरण में शासन की गाइडलाइन ली जाएगी। प्रवीण अवस्थी, मंडी सचिव

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