पक्ष द्रोही गवाहों से होगी क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली
Hardoi News - हरदोई। पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे गवाह जिन्होंने अदालत में पहुंचकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और वह पक्ष द्रोही हो गए हैं। उनको सरकार की ओर से म

हरदोई। पॉक्सो के तहत ऐसे गवाह जिन्होंने अदालत में पहुंचकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और वह पक्ष द्रोही हो गए हैं उनको सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता क्षतिपूर्ति की वसूली होगी। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश श्रद्धा तिवारी ने डीएम को फरमान जारी किया कि ऐसे मामले जिनमें पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अदालत में आकर पीड़िता या गवाह पक्ष द्रोही साबित हो गए हैं। जिनको इस एक्ट के तहत शासन से वित्तीय सहायता क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त हुई है उनसे क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली होगी। बयान से मुकरने वाले गवाह से वसूली गई धनराशि को शासन के कोष में जमा कर उसकी एक प्रति अदालत को भेजी जाए। साथ ही न्यायाधीश ने बीते तीन वर्षों के दौरान जिन मुकदमों में पीड़िता या गवाह पक्ष द्रोही हुए हैं, उन केस की सूची डीएम को भेजी है। ताकि संबंधित मुकदमे और धाराओं के आधार पर यह तय हो सके कि किसी मुकदमे में कितनी धनराशि पीड़िता ने पाई है। डीएम को 50 मुकदमों की सूची भेज कर उनमें वसूली की कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया गया है।
ज्यादातर है रेप के मामले
पॉक्सो एक्ट के तहत जिन मुकदमों में पीड़िता पक्ष द्रोही हुई है। उनमें ज्यादातर मामले रेप के हैं। इसके अलावा बहला फुसलाकर अपहरण कर लेना, छेड़छाड़, जान माल के धमकी आदि के मामले भी हैं। इन सभी मुकदमों में पीड़िता के पक्ष द्रोही हो जाने के कारण मुकदमों में आरोपी बरी हो गए हैं।
वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी कराई जाती है रिपोर्ट
फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर्य कहते हैं कि पॉक्सो के तहत ज्यादा मामलों में वित्तीय धनराशि क्षति पूरी प्राप्त करने के लिए ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यही कारण है कि बाद में आरोपियों से भी वसूली होती है और साथ में वित्तीय सहायता भी मिलती है। बाद में पीडित पक्ष द्रोही साबित होकर अपने बयानों से मुकर जाती है। इससे पाक्सो एक्ट का काफी दुरुपयोग हो रहा है।
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