Husband Sentenced to Life Imprisonment for Wife s Murder in Hardoi अवैध संबंध के विरोध में पत्नी को मारा, मिली उम्रकैद की सजा, Hardoi Hindi News - Hindustan
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अवैध संबंध के विरोध में पत्नी को मारा, मिली उम्रकैद की सजा

Hardoi News - हरदोई, संवाददाता। जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने एक फैसले में हत्या आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 4000 रुपए का जुर

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोईSat, 17 May 2025 12:41 AM
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अवैध संबंध के विरोध में पत्नी को मारा, मिली उम्रकैद की सजा

हरदोई। जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार जुर्माना भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कस्बा संडीला क्षेत्र के मोहल्ला तरफ मंडई निवासी उमेश ने 13 जुलाई 2020 की रात को अपनी पत्नी सरिता की हत्या कर दी। मृतका के भाई रामस्वरूप निवासी जनगांव अतरौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया, घटना के 20 साल पहले उसने बहन की शादी की थी। इसके बाद पति और पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। आरोपी पति के अवैध संबंध एक महिला से थे, जिसका विरोध करने पर उसने पत्नी को मार डाला।

जिला जज ने अदालत के समक्ष पेश हुए सुबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर हत्या का जुर्म साबित पाया।

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