रॉबर्ट वाड्रा के हिन्दू-मुसलमान बयान मामले में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा, दूसरे कानूनी उपाय देखें याचिकाकर्ता
रॉबर्ट वाड्रा के हिन्दू-मुसलमान बयान मामले में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दूसरे कानूनी उपाय देखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहलगाम की घटना के बाद हाल ही में कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए कथित विवादास्पद बयान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले में सीधे हस्तक्षेप से मना करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने याची हिन्दू फ्रंट फिर जस्टिस की अध्यक्षा रंजना अग्निहोत्री से कहा कि उनके पास अन्य कानूनी विधिक वैकल्पिक उपाय है जिसको वो अपना सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस व अन्य की ओर से दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिका में मांग की गई थी कि न्यायालय केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह इस मामले में एसआईटी बनाकर रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए उस बयान की जांच कराई जाय जो उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिया था। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न प्रावधानों के तहत भी वाड्रा पर कार्यवाही का आदेश दिया जाए।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच के सामने यह मामला बुधवार को लिस्ट हुआ था लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसी याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिका में सीधे हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याचिका निस्तारित को किया। हाइकोर्ट ने अन्य कानूनी वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने को कहा है। आपको बता दें कि 22 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद वाड्रा का बयान सामने आया था।