Uttar Pradesh s Chief Minister Youth Entrepreneur Development Scheme Targets 1700 Beneficiaries in Kushinagar जिले में 1700 बेरोजगारों को मिलेगा सीएम युवा उद्यमी योजना का लाभ, Kushinagar Hindi News - Hindustan
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जिले में 1700 बेरोजगारों को मिलेगा सीएम युवा उद्यमी योजना का लाभ

Kushinagar News - कुशीनगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 2025-26 में 1700 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार सृजन करना है। आवेदकों की...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरFri, 25 April 2025 09:25 AM
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जिले में 1700 बेरोजगारों को मिलेगा सीएम युवा उद्यमी योजना का लाभ

कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद कुशीनगर में 1700 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए, इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, एससी एसटी ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो। पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का लाभ वेबसाइट www.msme.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। 5 लाख से अधिक 10 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाईयों में ऋण व वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतों से करनी होगी। जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नही होगा। ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पूर्वांचल क्षेत्र के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

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