बैंक में जमा विक्रय पत्र धोखे से निकाला, मुकदमा
Meerut News - एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लेने के समय असली विक्रय पत्र जमा किया, लेकिन बाद में उसे धोखे से निकाल लिया। बैंक ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन वह जमा नहीं हुआ। अंततः बैंक प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत की...

एक व्यक्ति ने लोन लेते वक्त बैंक में जमा कराया असल विक्रय पत्र धोखे से निकाल लिया। कई बार नोटिस के बावजूद जब वह जमा नहीं हुआ तो बैंक प्रबंधक ने पुलिस से शिकायत की। सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर सदर बाजार थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। थापर नगर गुरुद्वारा रोड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है, जिसमें आदित्य अग्निहोत्री प्रबंधक के रूप में तैनात हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंद्रानगर ब्रह्मपुरी निवासी विनोद कुमार ने माधवपुरम में एक संपत्ति खरीदने के लिए उनकी शाखा से वर्ष 2013 में 10.25 प्रतिशत ब्याज की दर से 9.90 लाख रुपये का लोन लिया था।
लोन लेते समय विनोद कुमार ने संबंधित आवासीय संपत्ति विक्रय करने के बाद बैंक में उक्त संपत्ति का मूल विक्रय पत्र जमा करा दिया। आरोप है कि वर्ष 2014 में आरोपी ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक को गुमराह करके मकान में विद्युत कनेक्शन लेने का बहाना बनाते हुए मूल विक्रय पत्र निकलवा लिया और दोबारा जमा नहीं कराया। इसके बाद से बैंक लगातार विनोद कुमार को नोटिस जारी कर रहा है लेकिन वह संपत्ति विक्रय पत्र जमा नहीं करा रहे। सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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