यूपी में अब 3 महीने के भीतर मिलेगी निराश्रित महिलाओं को पेंशन, SMS से मिलेगी फॉर्म स्वीकार होने की सूचना
यूपी में अब 3 महीने के भीतर निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिलेगी। आवेदन के बाद सत्यापन कर पेंशन देने के लिए चार महीने का समय निर्धारित था। अब इसे एक महीने घटा दिया गया है।

यूपी में महिला कल्याण विभाग अब पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन के लिए आवेदन करने के तीन महीने के भीतर ही धनराशि खाते में भेज दी जाएगी। अभी तक आवेदन के बाद सत्यापन कर पेंशन देने के लिए चार महीने का समय निर्धारित था। अब इसे एक महीने घटा दिया गया है। यही नहीं अब निराश्रित महिलाओं को एसएमएस भेजकर यह भी बताया जाएगा कि उनका फॉर्म स्वीकार किया गया है या नहीं। फिलहाल निराश्रित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाती है। लाभार्थियों की कुल संख्या 35.30 लाख है।
महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर के मुताबिक निराश्रित महिलाओं को आधार से लिंक बैंक खाते में ही धनराशि भेजने की व्यवस्था की गई है। अब उनके आवेदन फॉर्म का निस्तारण और जल्द किया जाएगा। तीन महीने में ही आवेदन की जांच कर निराश्रित महिला की पेंशन स्वीकृत की जाएगी। ऐसी निराश्रित महिला जो उप्र की मूल निवासी हो और परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।
तीन महीने में आवेदन फार्म के निस्तारण की व्यवस्था के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने के 30 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, निकाय कर्मी व अन्य विभाग के कर्मी सत्यापन कर फॉर्म अग्रसारित करेंगे। अगले 15 दिनों में खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट इसकी जांच कर इसे अग्रसारित करेंगे। फिर अगले 15 दिनों में जिला स्वीकृति व अनुश्रवण समिति और उसके बाद अगले एक महीने में एनआईसी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से डिजिटल सत्यापन कर पेंशन खाते में भेजी जाएगी