मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई शादी के बाद मांगा दहेज
Pilibhit News - मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के बाद दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया। ससुराल पक्ष ने एक लाख रुपये और सोने की चेन की मांग की। न देने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया...

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई शादी के बाद विवाहिता से ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में कार की मांग की। दहेज न देने पर मारपीट कर उसको घर से निकाल दिया। कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के पिता की तहरीर पर आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नावकूड़ निवासी ओमप्रकाश ने कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि उसने अपनी पुत्री महिमा की शादी 15 दिसंबर 2024 को थाना बिलसंडा क्षेत्र के पुरहा परेवा गांव निवासी कमलेश से तय की थी। सगाई की रस्म में डेढ़ लाख रुपये नकद और जेवरात दिए थे।
इसके बाद 13 फरवरी 2025 को समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी संपन्न हुई थी। शादी के बाद उसकी पुत्री विदा होकर अपनी ससुराल गई थी। कुछ दिन बाद पति कमलेश, ससुर शिवकुमार, सास शकुन्तला, देवर शेरबहादुर दहेज में एक लाख रुपया नकद व सोने की चेन की मांग करने लगे। इसे लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोपी मारपीट कर खाने-पीने की तंगी देने लगे। जानकारी होने पर उसके ससुरालियों को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। 20 मार्च 2025 को उसकी पुत्री को मारपीट कर घर से निकाल दिया। चार दिन बाद आरोपी मायके आए और मांग पूरी न होने पर छुटौती करने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 000 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह के लिए 51 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके बाद यदि कोई घरेलू हिंसा या परिवारिक मामला आता है तो इसके लिए पुलिस कार्रवाई करती है। विभाग से इसका कोई लेनादेना नहीं होता है। चंद्रमोहन विश्नोई, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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