Court Acquits Fraud Accused Sanjay Agarwal in Kashi Pur Case धोखाधड़ी और जालसाझी का आरोपी दोषमुक्त, Kashipur Hindi News - Hindustan
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धोखाधड़ी और जालसाझी का आरोपी दोषमुक्त

सिविल जज करिश्मा डंगवाल की अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

Newswrap हिन्दुस्तान, काशीपुरMon, 12 May 2025 04:52 PM
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धोखाधड़ी और जालसाझी का आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर। सिविल जज करिश्मा डंगवाल की अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी को संदेह लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। श्रीराम गंगा स्टोन क्रशर ने 2003 में थाना काशीपुर में धारा 420, 467, 468 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि मुखर्जी नगर निवासी संजय अग्रवाल ने फर्म के फर्जी स्टांप पैड व फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर फर्म को लाखों रुपयों की चपत लगाई है। अभियोजन ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय को सौंपे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, भास्कर त्यागी, देवांग मिश्रा और सैयद आसिफ अली के दलीलों के बाद अदालत ने अभियुक्त संजय अग्रवाल को संदेह लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया।

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