घड़ी निर्माता कंपनी को 1.20 लाख अदा करने का आदेश
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में उपभोक्ता विवाद आयोग ने बेंगलुरू की कंपनी को एक घड़ी के लिए ग्राहक को ₹1.20 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। ग्राहक उमाशंकर दुबे ने ऑनलाइन खरीदारी के लिए ₹2,25,900 का भुगतान किया था,...

प्रतापगढ़, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने घड़ी के पैसे नहीं वापस करने वाली बेंगलुरू की कंपनी के प्रबंधक को करीब एक लाख बीस हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। सदर तहसील के उसरी गांव निवासी वादी मुकदमा उमाशंकर दुबे ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद प्रस्तुत किया था। वादी के मुताबिक ऑनलाइन सामान क्रय करने के लिए उन्होंने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया को 2,25,900 रुपये बैंक से आरटीजीएस किया था। भेजे गए पैसे से एक घड़ी व कुछ ज्वेलरी आर्डर की गई थी। घड़ी संतोषजनक नहीं मिलने पर उमाशंकर ने एक माह के भीतर पार्सल से उसे वापस कंपनी को भेज दिया था, लेकिन कंपनी ने करीब एक लाख दस हजार रुपये वापस नहीं किया। जिस पर उमाशंकर ने परिवाद दायर किया। जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य सहसराम पांडेय व महिला सदस्य ममता गुप्ता ने कंपनी के प्रबंधक को घड़ी की कीमत करीब एक लाख दस हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ व मानसिक कष्ट, वाद व्यय के खर्च के लिये 15 हजार रुपये वादी को आदेश की तिथि से एक माह के भीतर देने का आदेश दिया है।
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